Judgement : अवैध संबंध की शंका में पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देने वाले पति को आजीवन कारावास!
Ratlam : अवैध संबंध की शंका में पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देने वाले आरोपी राजस्थान के बांसवाड़ा निवासी अनीस कुरेशी को प्रथम अपर सत्र अतिरिक्त न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण के अतिरिक्त लोकअभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 13 अक्टूबर 2019 को मृतिका की मां शहनाज बी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह राजस्थान के प्रतापगढ़ स्थित अहिर मोहल्ला में रहती हैं उसने अपनी पुत्री का निकाह बांसवाड़ा के अनीस कुरैशी के साथ 15 वर्ष पूर्व किया था। 1 वर्ष पहले आरोपी अनीस ने फरियादीया शहनाज को फोन करके बताया था कि रतलाम की हॉट रोड़ निवासी मकान मालिक सलीम से मृतका के अवैध संबंध है जिसके लिए फरियादिया शहनाज ने अपनी पुत्री नाजमीन व आरोपी को समझा दिया था।
उसके पश्चात 13 अक्टूबर 2019 को रात्रि में 1:30 बजे किसी व्यक्ति ने फोन करके उसको बताया था कि अनीस ने नाजमीन की गला दबाकर हत्या कर दी हैं जिस पर फरियादिया अपने परिवार वालों के साथ रतलाम आई थी तथा अस्पताल में शव गृह में अपनी पुत्री को देखा था तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके गले पर लाल-नीले निशान थे मृतिका नजमीन की पुत्री शिफा ने बताया था कि रात में मम्मी-पापा का झगड़ा हो रहा था तब मम्मी ने बोला था कि वह आरोपी के साथ रहना नहीं चाहती हैं वह सलीम के साथ ही रहेगी तब पापा ने मम्मी का दो बार गला दबा दिया था जिससे मम्मी मर गई।
फरियादीया शहनाज की रिपोर्ट पर शहर के स्टेशन रोड थाने पर अपराध क्रमांक 614/2019 के अंतर्गत धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें अनुसंधान पश्चात अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष 18 गवाह प्रस्तुत किए गए थे जिसमें मृतिका के पुत्र अयान व पुत्री शिफा के कथन महत्वपूर्ण रहें इन्होंने आरोपी द्वारा गला दबाकर मृतिका को मारने की बात बताई आरोपी व मृतिका की पड़ोसी गीता जोशी द्वारा भी घटना का समर्थन किया गया था।
प्रकरण का विचारण माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम के अतिरिक्त न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीयों की साक्ष्य से संतुष्ट होकर आरोपी को मृतिका की हत्या का दोषी पाया और आरोपी अनीस (40) पिता मोहम्मद शरीफ कुरैशी निवासी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा वर्तमान निवासी धबाईजी का वास को 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने कि।