
Judgment : हत्या का प्रयास करने वाले 3 युवकों को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया!
Ratlam : शहर के मीरा कुटी क्षेत्र में 29 मार्च 21 को दोपहर 12:30 बजे गांधी नगर क्षेत्र के पास स्थित मीरा कुटी पर भुवनेश्वर व उसका भाई चंद्रशेखर अन्य व्यक्तियों के साथ होली खेल रहें थे तभी वहां पर बाबू नाम के युवक ने चंद्रशेखर को शाम को मिलने के लिए कहा था। उसके बाद चंद्रशेखर ने बाबू को फोन लगाया था तब बाबू के फोन पर यश उर्फ छोटू ने बात की थी और चंद्रशेखर के साथ गाली-गलौज की भी की थी उसके बाद शाम लगभग 5 बजे चंद्रशेखर तथा भुवनेश्वर गांधीनगर क्षेत्र से लगे हुए देवरा देवनारायण कॉलोनी के ग्राउंड में सुनसान स्थान पर पहुंचे थे। वहां पर बाबू, टिल्लू, यश, चूचू द्वारा चंद्रशेखर व भुवनेश्वर के साथ मार-पीट की गई थी और जान से मार डालने की बात कही थी।
इसके बाद भुवनेश्वर व चंद्रशेखर मौके से भाग गए थे रात लगभग 10-11 बजे के बीच बाबू ने भुवनेश्वर को मोबाइल लगाकर शाम की घटना के बारे में समझौता करने के लिए मॉर्निंग स्टार स्कूल के सामने बुलाया था। जब चंद्रशेखर और भुवनेश्वर वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर छोटू, बाबू, चूचू, टिल्लू व उनके अन्य साथियों ने घेरकर दोनों को जान से मारने की नीयत से मार-पीट की थी और छोटू, बाबू, चूचू, टिल्लू ने चंद्रशेखर को चाकू से मारा था। चाकू से मारपीट में चंद्रशेखर को छाती, पेट व शरीर में अन्य कई जगह पर चोंट आई थी।
इसके बाद भुवनेश्वर ने अपने पिता को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी थी तथा मोहल्ले वालों द्वारा पुलिस को भी सूचित किया गया था। और भुवनेश्वर द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 307 294 323, 147, 148 तथा 506 भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियुक्त पत्र प्रस्तुत किया था।
इसके साथ ही इनमें से 2 अपचारी बालकों का प्रकरण बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा 3 आरोपियों का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रकरण में 11 साक्षियों के कथन न्यायालय में करवाएं थे, इसके अलावा अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिससे सन्तुष्ट होकर द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए कीर्ति उर्फ टिल्लू पिता महेश, अजय पिता राज कंडारे तथा विजय उर्फ बाबू पिता रमेश वर्मा तीनों गांधीनगर निवासी को धारा 307/149 में 4 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड व 147 भादंवी में 2 वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई!






