Judicial Enquiry: आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी की मृत्यु के मामले में ज्यूडिशियल इंक्वारी के आदेश

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Judicial Enquiry: आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी की मृत्यु के मामले में ज्यूडिशियल इंक्वारी के आदेश

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 23 वर्षीय कैदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में ज्यूडिशल इंक्वारी के आदेश दिए गए हैं।

सेंट्रल जेल बडवानी की सुपरीटेंडेंट शेफाली तिवारी ने बताया कि 23 वर्षीय दीपक की शनिवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर ज्यूडिशल इंक्वारी के आदेश हुए हैं । दीपक मूल रूप से अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के राजावट का निवासी था, और आजीवन कारावास की सजा मिलने पर 27 अप्रैल 2025 को सेंट्रल जेल बडवानी स्थानांतरित हुआ था।

उन्होंने बताया कि दीपक को शुक्रवार रात्रि खांसी की तकलीफ के बाद जेल में ही परीक्षण के बाद आवश्यक दवाई प्रदान की गई थी। शुक्रवार सुबह उसे सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के चलते जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था और प्रोटोकॉल के मुताबिक वायरलेस टेलीफोन से परिजनों को सूचना दी गयी थी।

दीपक की छोटी बहन ज्योति चौहान ने आरोप लगाया कि उसे कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी और जेल प्रबंधन ने समय रहते सूचना नहीं दी। उसने सवाल उठाया की एक ही रात में अचानक क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई।

इस पर जेल सुपरिंटेंडेंट शेफाली तिवारी ने बताया कि परिजनों को शुक्रवार को ही विधिवत सूचित किए जाने पर उसकी बहन ज्योति अस्पताल पहुंची थी, और शनिवार करीब 11 बजे उसी के सामने चाय पीने और चर्चा के दौरान दीपक अचानक कॉलेप्स हो गया। उन्होंने बताया कि उसकी समस्त जांच पूरी हो चुकी थी और उसे आईसीयू में शिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में की गई रूटीन जांच में दीपक को कोई तकलीफ नहीं पाई गई थी और उसके वाइटल्स सही पाए गए थे। शनिवार शाम उसके पिता के पहुंचने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया है।