Justice Lashed Out At DD: जस्टिस ने डिप्टी डायरेक्टर को लगाई जमकर लताड़

कहा - तुम चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो, जानिए क्या है पूरा मामला

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Justice Lashed Out At DD: जस्टिस ने डिप्टी डायरेक्टर को लगाई जमकर लताड़

 

ग्वालियरः मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में पदस्थ जस्टिस रोहित आर्य ने एक मामले में माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को जमकर लताड़ लगाई है। जस्टिस आर्य अपने तल्ख रवैये के लिए मशहूर हैं। सरकारी भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के मामलों में वे अधिकारियों को कोर्ट में कई बार लताड़ लगा चुके हैं। ऐसा ही एक मामला हाल में सामने आया जब जज ने माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को जमकर लताड़ लगाई। रेत के अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई करते हुए जज ने डिप्टी डायरेक्टर को यह तक कह दिया कि तुम चपरासी बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें अधिकारी किसने बना दिया।

भिंड जिले में रेत खनन के इस मामले में हाई कोर्ट कई साल पहले ही ऑर्डर दे चुका है। जिले के कलेक्टर ने भी पिछले साल ऑर्डर जारी कर दिया था। इसके बावजूद माइनिंग विभाग ने रेत के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आदेश जारी नहीं किया। इसी मामले को लेकर जज ने डिप्टी डायरेक्टर को इतनी खरी-खोटी सुनाई कि उनकी घिग्गी बंध गई।

जज ने डिप्टी डायरेक्टर से पूछा कि तमाम आदेशों के बावजूद माइनिंग विभाग ने ट्रांसपोर्टेशन पास क्यों जारी नहीं किया तो वे कुछ जवाब नहीं दे सके। यह देखकर जज साहब नाराज हो गए । उन्होंने सरकारी महकमे पर रेत माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि तुम जैसे अधिकारी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। इस मामले में इसी चलते पास जारी नहीं किया गया।

जज साहब इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर से कहा कि तुम पास जारी नहीं कर सकते तो अपना जवाब कोर्ट में रेकॉर्ड करो। फिर वे डायरेक्टर को कोर्ट में तलब करेंगे। उन्होंने अधिकारी को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो निलंबित होने के साथ तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है।

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