10 साल बाद मिला न्याय, 35 लाख की ठगी के आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई 5-5 साल की सजा 

264
4 Years Imprisonment

10 साल बाद मिला न्याय, 35 लाख की ठगी के आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई 5-5 साल की सजा 

छतरपुर: छतरपुर जिले के राजनगर निवासी मुकेश सोनी पिता श्री स्व.गोविंद प्रसाद सोनी को डहर्रा निवासी गयाप्रसाद तिवारी हाल निवासी खजुराहो सेवाग्राम और खजुराहो निवासी मोहन पटेल ने फर्जी तरीके से एक जमीन के दस्तावेज बनवाकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मुकेश सोनी को करा कर 35 लाख रुपये हड़प लिये थे। जिस मामले में राजनगर थाना में इनके खिलाफ धारा 419, 420, एवं 467, 471, 120 B IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था।

तमाम पक्षो और दलीलों को सुनकर छतरपुर न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आशीष श्रीवास्तव जी सत्र प्रकरण क्रमांक 97/2015 शासन बनाम मोहन पटेल गयाप्रसाद तिवारी को इस मामले में दोषी पाया। जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने दोनों मुख्य आरोपी ग्याप्रसाद तिवारी और मोहन पटेल को 5-5 साल का कठोर कारावास एवम 10-10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अन्य दो आरोपी विशाल पाल जो पटवारी थे और झींगा अहिरवार निवासी खजराहो की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है।

मामले में अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता पंकज पाठक द्वारा की गयी।