CM शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहने वाले करणीसेना के नेता की जमानत अर्जी खारिज

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रतलाम. करणी सेना के नेता ओकेन्द्र सिह पिता मित्रपाल सिंह राणा उम्र 31 साल निवासी पालवास, तहसील जिला भिवानी (हरियाणा) द्वारा 07.जनवरी.2023 को जंबूरी मैदान भोपाल में रात को करीब 3 बजे एकत्रित करणी सेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को अपशब्द कहे गए थे।

मामले को लेकर फरियादी श्याम पिता ऊंकार लाल जाति धाकड़ उम्र 37 साल निवासी भूरामल कॉलोनी सैलाना जिला रतलाम द्वारा थाना सैलाना पर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाहीं करने हेतु एक लिखित आवेदन दिया था।

आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध थाना सैलाना में अपराध क्रमांक 06/2023 धारा 153 ए, 294, 500, 505 व 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

सैलाना थाना द्वारा आरोपी को न्यायालय परिसर भोपाल में 18.जनवरी.2023 को फारमल गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी को 24.जनवरी.2023 को प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से सैलाना न्यायालय में लाया गया। थाना सैलाना द्वारा आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। आरोपी को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पेश किया गया।

शासन की और से जिला अभियोजन अधिकारी जी. पी.घाटिया द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिए कि यह सामाजिक अपराध है,आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा तर्क से सहमत होकर न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा द्वारा आरोपी ओकेन्द्र सिंह पिता मित्रपाल सिंह राणा का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल भोपाल का वारंट बनाकर भोपाल जेल भेजा गया।