AAP ने क्या दावे किए थे?
आतिशी ने कहा था- ‘दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में सात दिन की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उन्होंने स्वास्थ्य जांच के लिए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि ईडी की हिरासत के दौरान उनका वजन 6-7 किलो कम हो गया। अचानक और बिना किसी कारण के वजन कम होना कई गंभीर बीमारियों का संकेत है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। उनका शर्करा स्तर लगातार बढ़ रहा है।’
ऐसे में तिहाड़ की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल का वजन 6-7 किलो नहीं घटा था।
जमानत के लिए कोर्ट का फिर खटखटाया दरवाजा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में नियमित जमानत के लिए बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया था। रजिस्ट्री ने कहा, चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत के साथ ही नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की छूट दी है, इसलिए यह याचिका स्वीकार्य नहीं है।
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