चलती ट्रेन से पत्नी और बेटी को धक्का देकर हत्या- डिजिटल सबूतों से खुला इंजीनियर चंदन राय चौधरी का राज, उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माना

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चलती ट्रेन से पत्नी और बेटी को धक्का देकर हत्या- डिजिटल सबूतों से खुला इंजीनियर चंदन राय चौधरी का राज, उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माना

इटावा। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक चौंकाने वाली वारदात हुई, जिसमें सिविल इंजीनियर चंदन राय चौधरी ने अपनी पत्नी पोरवी (पूर्वी) गांगुली और एक साल की बेटी शालिनी को चलती मगध एक्सप्रेस ट्रेन से फफूंद स्टेशन के पास धक्का देकर मार डाला। शुरुआत में यह हादसा माना गया, लेकिन पोरवी के पिता प्रदोष गांगुली ने 18 मार्च 2020 को इटावा जीआरपी थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में हत्या (धारा 302) में बदल दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि चंदन के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे, और इसी वजह से उसने पत्नी-बेटी को रास्ते से हटाया। हत्या के बाद आरोपी ने पोरवी का मोबाइल तोड़कर ट्रैक पर फेंक दिया, लेकिन मृतका की सिम अपने फोन में इस्तेमाल करता रहा। पुलिस ने कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और 12 गवाहों के बयान के आधार पर चंदन के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सुनीता शर्मा ने चंदन राय चौधरी को उम्रकैद और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध केवल हत्या नहीं, बल्कि मानवता के लिए शर्मनाक है। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया और पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिला।