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मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी मे रखा गया था।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ अजय प्रताप सिंह बुन्देला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर रूपेश गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी पत्नि विनीता साहू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपये का अर्थदण्ड व प्रेमी संदीप राय को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 460 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।