हत्यारे सास ससुर को हुआ आजीवन कारावास,मामला बहू को घासलेट झिड़क कर जलाने का

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सिंहस्थ-2004

उन्हेल से सतीश सोनी की रिपोर्ट

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना राज पाण्डेय ने महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी प्रकाश बाई पति सुरेसिंह, सुरेसिंह पिता लालसिंह,दरबार सिंह पिता सुरेसिंह,किशन सिंह पिता सज्जन सिंह निवासी ग्राम पिपलिया डाबी पुलिस थाना उन्हेल को अपनी अपनी बहू हंस कुंवर बाई को ग्राम पिपलिया डाबी स्थित स्वयं के घर पर घासलेट डालकर आग लगाकर मार डालने पर धारा 302,306 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

जिसमें सास प्रकाश बाई व ससुर सुरेसिंह को आजीवन कारावास और दोनों को 11 सौ रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया एवं पति दरबार सिंह पिता सुरेसिंह को 498 ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड व किशन सिंह पिता सज्जन सिंह धारा 190 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

अपर लोक अभियोजक नागदा विनोद व्यास ने बताया कि इस कुंवर बाई का विवाह अभियुक्त दरबारसिंह के साथ 2001 में हुआ था। 23/जनवरी/2011 को शाम लगभग 7 बजे के पूर्व से ग्राम पिपलिया डाबी में इस कुंवर बाई के साथ उसके पति द्वारा गाली गलौच व मारपीट कर दहेज की मांग करते हुए मानसिक एवं शारीरीक रूप से प्रताड़ित किया तथा सास प्रकाश बाई व ससुर सुरेसिंह द्वारा कुंवर पर मिट्टी का तेल डालकर ग्राम पिपलिया डाबी में आग लगाकर जला दिया। अभियुक्त प्रकाश बाई व सुरेसिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व धारा 498 ( ए ) भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक में 1 हजार रुपए का अर्थदण्ड व अभियुक्त दरबारसिंह को धारा 498 ( ए ) भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा एक अन्य अभियुक्त किशन सिंह पिता सज्जन सिंह को धारा 190 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विनोद व्यास द्वारा की गई।