
Ladakh protest: लेह में हिंसा में चार लोगों की मौत,50 घायल,कारगिल बंद की अपील, लेह में कर्फ्यू !
Ladakh protest: लेह में बुधवार को राज्य के दर्जे और अन्य मांगों को लेकर चल रहे बड़े आंदोलन के हिंसक हो जाने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए. स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब कुछ युवाओं ने बीजेपी मुख्यालयों पर पथराव और उसमें आग लगा दी. पुलिस के बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.
लेह में लगा कर्फ्यू
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बताया कि लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह जिले में जानमाल की हानि रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया।
Ladakh protest: लद्दाख के लेह में बुधवार (24 सितंबर) को लेह एपेक्स बॉडी की ओर से आयोजित बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई. हिंसक झड़प में चार लोगों की मौत हो गई और 50 के करीब लोग घायल हो गए. लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हिंसा की. उग्र लोगों ने बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी. कई वाहनों पर हमला किया. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. वहीं प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हुई है.

लद्दाख महोत्सव रद्द
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने चार दिवसीय लद्दाख महोत्सव के अंतिम दिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि स्थिति के चलते समापन समारोह को रद्द करना पड़ा है। हम स्थानीय कलाकारों, सांस्कृतिक समूहों, पर्यटकों और आम जनता से क्षमा चाहते हैं।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन छिड़ा हुआ है. बुधवार को आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया. बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी. इसके तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
लेह में भड़की हिंसा को केंद्रीय गृह मंत्रालय सुनियोजित साजिश मान रहा है. हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सीएपीएफ की कम से कम 12 कंपनियों को लेह भेजा जा रहा है. इनमें सीआरपीएफ की चार कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी हैं, जबकि चार कंपनियां गुरुवार तक पहुंच जाएंगी. इसके अलावा वहां पहले से मौजूद सात कंपनियां पहले ही तैनात थीं. सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईटीबीपी की चार और कंपनियों को भी मौके पर भेजा गया है. जरूरत पड़ने पर अन्य पैरामिलिट्री फोर्स को भी लद्दाख में तैनात किया जाएगा.
VIDEO | Leh, Ladakh: Police fired teargas shells and resorted to baton charge after a group of youths allegedly turned violent and pelted stones amid a massive protest and shutdown.
The protest was held in support of the demand to advance the proposed talks with the Centre on… pic.twitter.com/ebFGf8AeBO
— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2025
लेह जिला प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है. अब बिना अनुमति कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं कर सकता. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देगा जिससे शांति भंग हो या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो. प्रशासन ने कहा कि यह फैसला शांति बनाए रखने और हालात बिगड़ने से रोकने के लिए लिया गया है.
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