
वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए किराएदार को देना होगा मकान मालिक का शपथ-पत्र
भोपाल : यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको नई गाड़ी खरीदनी है, तो अपने मकान मालिक का शपथ-पत्र वाहन के शोरूम पर देना होगा। इसके बाद ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में हो सकेगा। नई व्यवस्था हाल ही में लागू की गई है। इससे राजधानी में फर्जी पतों पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेंगे। साथ ही, वाहन कहां और किस जगह पर रजिस्टर्ड हो रहा है, इसकी भी जानकारी परिवहन विभाग को होगी। दरअसल, राजधानी में फर्जी पते पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले भोपाल आरटीओ में दर्जनों वाहनों के प्रकरण गलत पते वाले दस्तावेज के कारण अटक गए हैं। इस कारण से वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम पेडिंग है।
मकान बदला, तब भी शपथ पत्र जरूरी
गाड़ी को फाइनेंस करवाने की स्थिति में शो-रूम संचालक को कंपनी का वेरिफिकेशन लेटर जमा करवाना होगा, जिसमें पते की तस्दीक की गई हो। यदि किसी वाहन मालिक ने गाड़ी खरीदने के बाद अपना पत्ता बदल लिया है तो उसे अपने नए पते का शपथ-पत्र ओ आरटीओ में देना होगा। आरटीओ जितेंद्र शर्मा ने शपथ-पत्र जमा को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे राजधानी में फर्जी पतों पर रजिस्ट्रेशन न हो सके। यदि कोई किराएदार ऐसा करता है, तो उसके मकान मालिक को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसके पते पर किराएदार ने अपना वाहन रजिस्टर्ड कराया है।





