Late Night Action Against Candela Restaurant : देर रात रेस्टोरेंट शराब पिलाने पर कार्यवाही, आबकारी की दबिश में रेस्टोरेंट सील!

रेस्टोरेंट संचालन के पास शराब लाइसेंस नहीं, SDM और पुलिस ACP अधिकारी का नजदीकी रिश्तेदार!

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Late Night Action Against Candela Restaurant : देर रात रेस्टोरेंट शराब पिलाने पर कार्यवाही, आबकारी की दबिश में रेस्टोरेंट सील!

Indore : आबकारी विभाग की टीम ने बायपास स्थित कैंडेला रेस्टोरेंट पर देर रात छापा मारकर जांच की और उसे सील कर दिया। रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को निर्धारित समय के बाद भी शराब पिलाई जा रही थी। टीम ने शराब पी रहे ग्राहकों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(B) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कुछ ग्राहक अपनी टेबल पर शराब का गिलास छोड़कर पिछले दरवाजे से भाग गए।

रेस्टोरेंट संचालक आशीष वर्मा के खिलाफ रेस्टोरेंट को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में प्रयोग करने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। एसडीएम के निर्देश पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। यह कार्यवाही आबकारी वृत्त सांवेर द्वारा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह रेस्टोरेंट इंदौर में पदस्थ एक एसडीएम और डीएसपी के संरक्षण में चलाया जा रहा था। शराब पिलाने का लाइसेंस न होते हुए भी यहां शराब बेची जा रही थी।

इस कार्यवाही में आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी रामहंस पचौरी, ADEO प्रीति चौबे, अनिल माथुर के साथ वृत्त मालवा मिल A, मालवा मिल B, पलासिया, आंतरिक क्षेत्र-2 की टीमें सम्मिलित रहीं।