कानून और न्याय: चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों में सावधानी बेहद जरूरी!

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कानून और न्याय: चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों में सावधानी बेहद जरूरी!

– विनय झैलावत

    चुनाव के दौरान ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। इस मामले में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि ईवीएम महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। उन्होंने वोट डालने की दर को 4 वोट प्रति मिनट तक सीमित करके बूथ कैप्चरिंग को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। इससे आवश्यक समय बढ़ जाता है और इस प्रकार फर्जी वोट डालने पर रोक लग जाती है। उन्होंने कहा कि ईवीएम ने अमान्य मतों को समाप्त कर दिया है जो मतपत्रों के साथ एक बड़ा मुद्दा था और गिनती प्रक्रिया के दौरान अक्सर विवादों को जन्म देता था। इसके अलावा ईवीएम कागज के उपयोग को कम करती है और लाॅजिस्टिक चुनौतियों को कम करती है। अंत में, वे मतगणना प्रक्रिया में तेजी लाकर और त्रुटियों को कम करके प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं।

      न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि मतपत्रों पर लौटने का अनुरोध ही उन्हें याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर संदेह करता है। इस तथ्य के बावजूद कि चुनाव सुधार लाने में याचिका दायर करने वाले संघ के पिछले प्रयासों का फल मिला है। सामने रखा गया सुझाव समझ से परे दिखाई दिया। तथ्यों और परिस्थितियों में पेपर बैलेट सिस्टम की ओर लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता और न हो सकता है। यह केवल ईवीएम में सुधार या एक बेहतर प्रणाली है जिसकी लोगों को आने वाले वर्षों में उम्मीद होगी। उन्होंने कहा कि प्रणाली या संस्थानों के मूल्यांकन में एक संतुलित परिप्रेक्ष्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लेकिन, प्रणाली के किसी भी पहलू पर आंख मूंदकर अविश्वास करना अनुचित संदेह पैदा कर सकता है और प्रगति में बाधा डाल सकता है। इसके बजाय, सार्थक सुधारों के लिए जगह बनाने और प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य और तर्क द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।

    गणतंत्र ने पिछले सत्तर वर्षों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में खुद को गौरवान्वित किया है। इसका श्रेय काफी हद तक निर्वाचन आयोग और जनता द्वारा इसमें व्यक्त विश्वास को दिया जा सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में यथास्थिति के बारे में तर्कसंगत संदेह वांछनीय है। यह न्यायालय, चल रहे आम चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और याचिकाकर्ताओं की केवल आशंकाओं और अटकलों पर निर्भर होने की अनुमति नहीं दे सकता है। याचिकाकर्ता न तो यह दिखा पाए हैं कि चुनावों में ईवीएम का उपयोग कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और न ही वे डाले गए वोटों के साथ शत-प्रतिशत वीवीपीएटी पर्ची का मिलान करने का मौलिक अधिकार स्थापित करने में सक्षम हैं।

      सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशंका को खारिज कर दिया कि मशीनों को हैक किया जा सकता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर कहा कि इस संदेह को खारिज किया जाना चाहिए कि किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट की बार-बार या गलत रिकॉर्डिंग के लिए ईवीएम को कॉन्फिगर/हेरफेर किया जा सकता है। उसके सामने पेश किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में 20,687 वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की गई थी। एक मामले को छोड़कर, कोई विसंगति या बेमेल नहीं देखा गया था। खंडपीठ ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 49 एमए का हवाला दिया, जो एक मतदाता को वीवीपीएटी द्वारा उत्पन्न पर्ची पर दिखाए गए उम्मीदवार के नाम और प्रतीक और मतपत्र में डाले गए वोट के बीच बेमेल के बारे में शिकायत करने की अनुमति देता है।

    उन्होंने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर ईवीएम का परीक्षण किया जाता रहा है। इन समितियों ने मंजूरी दे दी है और ईवीएम में कोई खराबी नहीं पाई है। ईवीएम के काम करने पर सवाल उठाने के मतदाताओं के अधिकार को स्वीकार करते हुए इसने कहा कि जब हम चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाते हैं तो सावधानी और सावधानी बरतना भी आवश्यक है। सबूतों का समर्थन किए बिना भी बार-बार और लगातार संदेह और निराशा का अविश्वास पैदा करने का विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक चुनावों में नागरिकों की भागीदारी और विश्वास को कम कर सकता है। इस दावे का जिक्र करते हुए कि फर्मवेयर मेमोरी को फ्लैशिंग द्वारा पुनः क्रमादेशित किया जा सकता है, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि भले ही हम मान लें कि यह दूर से संभव है, लेकिन यह सख्त नियंत्रण और जगह पर की गई जांच से बाधित है। कल्पना और अनुमानों को हमें बिना किसी आधार या तथ्यों के गलत काम करने की परिकल्पना करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ईसीआई की विश्वसनीयता और वर्षों से अर्जित चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को विचित्र चिंतन और अटकलों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

    वीवीपीएटी पर्चियों की शत-प्रतिशत गिनती की मांग को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हालांकि हम मतदाताओं के मौलिक अधिकार को स्वीकार करते हैं कि उनका वोट सटीक रूप से दर्ज किया जाए और गिनती की जाए। लेकिन इसे वीवीपीएटी पर्चियों की शत-प्रतिशत गिनती के अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया है, मतदाताओं को वीवीपीएटी पर्चियों तक भौतिक पहुंच प्रदान करना समस्याग्रस्त और अव्यावहारिक है। इससे दुरुपयोग, कदाचार और विवाद पैदा होंगे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां मताधिकार का मौलिक अधिकार केवल एक चर्मपत्र के रूप में मौजूद है। बल्कि, संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया प्रोटोकॉल, और जांच के साथ-साथ अनुभवजन्य डेटा, इसके सार्थक अभ्यास को सुनिश्चित करते हैं।

       यह बताते हुए कि यह मौजूदा पांच प्रति विधानसभा क्षेत्र से वीवीपीएटी पर्चियों के खिलाफ यादृच्छिक रूप से सत्यापित ईवीएम की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं करेगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने लिखा कि सबसे पहले, यह गिनती के लिए समय बढ़ाएगा और परिणामों की घोषणा में देरी करेगा। आवश्यक श्रम शक्ति को दोगुना करना होगा। हस्तचालित गणना मानवीय त्रुटियों के लिए प्रवण है और जानबूझकर शरारत का कारण बन सकती है। गिनती में हस्तचालित हस्तक्षेप से परिणामों में हेरफेर के कई आरोप भी बन सकते हैं। इसके अलावा, आंकड़े और परिणाम मैनुअल गिनती के अधीन वीवीपीएटी इकाइयों की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता का संकेत नहीं देते हैं।

     हालांकि, पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग सुनवाई के दौरान मशीन का उपयोग करके वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के लिए दिए गए सुझाव पर विचार कर सकता है। आयोग ने कहा कि इस सुझाव की जांच की जा सकती है। इसमें यह सुझाव भी शामिल है कि वीवीपीएटी में लोड किए गए प्रतीकों की बारकोडिंग मशीन की गिनती में सहायक हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि किसी भी मतदाता को वोट के सत्यापन के लिए पूछने के लिए एक नियमित रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक अत्यधिक उदार दृष्टिकोण भ्रम और देरी का कारण बन सकता है। चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है और दूसरों को अपना वोट डालने से रोक सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसकी चर्चा का उद्देश्य अनिश्चितताओं को दूर करना और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के बारे में आश्वासन प्रदान करना है। एक मतदान तंत्र को सुरक्षा, जवाबदेही और सटीकता के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। एक अत्यधिक जटिल मतदान प्रणाली संदेह और अनिश्चितता पैदा कर सकती है।