2 MLA की विधायकी खतरे में, कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो सदस्यता होगी शून्य, होंगे उपचुनाव

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2 MLA की विधायकी खतरे में, कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो सदस्यता होगी शून्य, होंगे उपचुनाव

भोपाल: उमाभारती के भतीजे टीकमगढ़ के खरगापुर से भाजपा विधायक राहुल लोधी और सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की सदस्यता संकट में आ गई है। हाईकोर्ट ने लोधी का चुनाव शून्य घोषित किया है तो वहीं कुशवाहा को धोखाधड़ी के मामले में दो साल की सजा हुई है। विधानसभा सचिवालय ने दोनो विधायकों को पत्र लिखकर इस पर उनका जवाब मांगा है। अभी दोनो विधायकों के सामने अभी कोर्ट में अपील करने का मौका है। इसमें उन्हें कोई स्थगन नहीं मिला तो विधानसभा सचिवालय इन स्थानों को रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को सूचित करेगा। चुनाव आयोग यहां उपचुनाव कराने अथवा यहां की स्थिति के अनुकूल वैधानिक निर्णय लेगा।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने खरगापुर से भाजपा विधायक राहुल लोधी के वर्ष 2018 के चुनाव में जमा किए गए दो नामांकनों में अलग-अलग जानकारी पाये जाने पर लोधी का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी चंदारानी गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राहुल ने पहले नामांकन में सरकार से लाभ ले रही फर्म का प्रोपाइटर बताया, दूसरे में बताया कि अब वह उस कंपनी का प्रोपाइटर नहीं है। उधर सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि हमने दोनो विधायकों को चिट्टी लिखकर उनके संबंध में कोर्ट के निर्णय के संबंध में उनसे जवाब मांगा है। दोनो विधायकों के सामने अभी कोर्ट में अपील का विकल्प है। यदि वे अपील में जाते है और कोई स्थगन नहीं मिलता है तो विधानसभा सचिवालय इन दोनो स्थानों को रिक्त घोषित कर राजपत्र में प्रकाशन करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग से इन दोनो स्थानों के संबंध में आगे उपचुनाव कराने का आग्रह किया जाएगा।
इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि अभी दोनो विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए एक साल से अधिक का समय बाकी है। विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त घोषित किए जाने के बाद हमारे पास जैसे ही प्रस्ताव आएगा हम उसे भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे आयोग इस पर निर्णय लेगा और इसके बाद वहां यदि चुनाव कराना हुआ तो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।