भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस अब आवेदन करने के सात दिन के भीतर मिल जाएगा। राज्य सरकार ने इसे लोक सेवा गारंटी के दायरे में लिया है।
प्रदेश के नगर पालिका के नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के लिए आयुक्त और नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त, मुख्य नगर पलिका अधिकारी सात दिन में आवेदन पर कार्यवाही करते हुए लाइसेंस जारी करेंगे। सात दिन में लाइसेंस नहीं मिलने पर परियोजना अधिकारी जिला शहर विकास अभिकरण, आयुक्त नगर पालिका निगम इसकी सुनवाई कर कार्यवाही करेंगे। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं मिलने पर संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास , अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन को अपील की जा सकेगी।
इसी तरह विकास अनुज्ञा के लिए समयसीमा का विस्तार करने की अनुमति भी सात दिन में मिल जाएगी। जिले मं पदस्थ संयुक्त संचालक,उप संचालक , सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश यह अनुमति देंगे।
उद्योगों में बायलर के पंजीयन की अनुमति भी अब सात दिन में मिलेगी। बॉयलर के निरीक्षण , बॉयलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन , बॉयलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों काअनुमोदन , बॉयलर सुधारक के रुप में पंजीयन, बॉयलर के स्थानांतरण की अनुमति और बॉयलर निर्माण की अनुमति भी सात दिन में मिल सकेगी।