भोपाल के बावर्ची रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित,खाद्य सुरक्षा के 15 प्रकरणों में 14 लाख का जुर्माना
भोपाल: मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह के निर्देशानुसार किये जा रहे निरीक्षण के दौरान होशंगाबाद रोड़, भोपाल स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बावर्ची रेस्टोरेंट के किचिन में अस्वच्छता एवं अत्यधिक संख्या में कॉकरोच पाये जाने के कारण अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। निरीक्षण के दौरान कच्चे खाद्य पदार्थों के बीच कॉकरोच के समूह पाये गये जिससे पकाये जा रहे खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर व्यवसाय को बंद करने हेतु आदेश पारित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा के 15 प्रकरणों पर लगभग 14 लाख का जुर्माना लगाया गया
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये 15 प्रकरणों में आदेश पारित करते हुये न्याय–निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायन के द्वारा 13 लाख 80 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया है।परित निर्णयों में बेस्ट प्राइज (वालमार्ट), होशंगाबाद रोड़ के विरूद्ध अमानक/मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के विक्रय के आरोप में लगाये गये दो प्रकरणों में कुल 2.50 लाख रूपये, अमानक पनीर विक्रय करने के आरोप में मुरैना निवासी विकास शर्मा के विरूद्ध दो लाख, मंगलवारा स्थित महेन्द्र मावा भण्डार के विक्रेता अनिरूद्ध राजपूत के विरूद्ध अमानक मावा, पनीर और मिल्क केक विक्रय करने के आरोप में 1.50 लाख, मुरैना स्थित राठी ऑइल मिल के विरूद्ध अमानक खाद्य तेल के निर्माण एवं विक्रय के आरोप में एक लाख रूपये, हमीदिया रोड़ स्थित नर्मदा फ्रेश बिवरेजेस इंडिया एल.एल.पी. के विरूद्ध मिथ्याछाप पानी निर्माण एवं विक्रय के आरोप में एक लाख रूपये का जुर्माना शामिल है । न्याय – निर्णायक अधिकारी, भोपाल द्वारा जुर्माना की अदायगी तक उक्त प्रतिष्ठानों की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रखने के आदेश जारी किये गये हैं।