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पुलिस उपायुक्त जोन-2 द्वारा भी कलेक्टर को उक्त बार के 17 मार्च को देर रात तक संचालित होने न प्रतिवेदित किया गया था। कलेक्टर ने प्रकरण का निराकरण करते हुए इस बार का लाइसेंस 9 दिन 22 मार्च से 30 मार्च तक के लिए निलंबित कर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके पालन में ‘मिस्टर स्कल बार’ को 22 मार्च को विभाग द्वारा सील बंद किया गया।
इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यवाही जारी है। गत दो दिनों में जिले के समस्त वृत्तों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बायपास स्थित होटल, ढाबों, गांधी नगर, तलावली, देवास नाका, टिकरिया, लिम्बोदी, स्कीम न. 78, रिंगरोड, लसूड़िया, निरंजनपुर, पंचडेरिया,बजरंगनागर कांकड़, केलोद हाला, चित्तोड़ा, किठौदा, अलवास आदि स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 87 छापे मारे गए। इसमें 83 प्रकरण पंजीबद्ध कर 671 लीटर देशी, विदेशी और हाथभट्टी मदिरा, 1 दोपहिया वाहन जब्त किया गया। 2105 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। जब्त समस्त सामग्री की कीमत 4 लाख 47 रुपए है।