License of SOM Suspended : सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस 20 दिन के लिए निलंबित, आबकारी आयुक्त की कार्यवाही!
Gwalior : शराब फैक्ट्री में 18 साल से कम आयु के बच्चों से शराब बनवाने के प्रमाण के बाद आरोपों रायसेन जिले के सेहतगंज की सोम डिस्टलरी फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। आबकारी आयुक्त के द्वारा की गई ये सबसे प्रभावी कार्यवाही है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन माना गया है।
तीन दिन पूर्व दिए गए नोटिस का सोम डिस्टिलरी के संचालकों ने जवाब दिया था, जिसे आबकारी आयुक्त ने संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं पाया। उसे अस्वीकार करते हुए डिस्टिलरी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
सोम डिस्टिलरी द्वारा अवैध कुंड निर्माण के समय भी इतनी बड़ी एवं प्रवाही कार्यवाही तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं की गई थी। 20 दिन के लिए किए गए लाइसेंस निलंबन से सोम डिस्टिलरी को मिले जिलों में देसी शराब की सप्लाई का काम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासन द्वारा किया जाएगा।
क्यों की गई ये कार्यवाही
रायसेन की इस शराब फैक्ट्री में बच्चों से शराब बनवाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता रहा। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पुलिस में एफआईआर दर्ज करा चुकी है। इस मामले में आबकारी आयुक्त ने भी लाइसेंस निलंबि किए जाने का नोटिस दिया था उसके बाद यह कार्यवाही की गई। नोटिस में तीन दिन में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
बाल संरक्षण आयोग ने मारा था छापा
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने रायसेन स्थित सोम डिस्टिलरी डिस्टलरीज पर छापा मारा था। छापे में टीम को 39 बालक और 20 बालिकाओं सहित कुल 59 बच्चे काम करते मिले। इन बच्चों के हाथ की त्वचा भी एल्कोहल एवं खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से गल गई और संक्रमण फैल गया। आयोग ने बच्चों को आसवनी से मुक्त कराकर उनके ठिकानों पर भेजा और आरोपी सोम ग्रुप के संचालकों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
इस मामले में रायसेन कलेक्टर ने आबकारी आयुक्त को भी सूचना पत्र भेजा कलेक्टर के सूचना पत्र के आधार पर आबकारी आयुक्त ने रविवार को सोम डिस्टलरीज को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया। निविदा शर्तों का हुआ उल्लंघन: आबकारी आयुक्त द्वारा सोम डिस्टलरीज को भेजे गए सूचना पत्र में स्पष्ट किया है कि देसी मदिरा थोक प्रदाय हेतु जारी निविदा सूचना में प्रावधान किया गया है कि सफल निविदादाता द्वारा बॉटलिंग संयंत्र और भंडारण गृह में कार्य हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के बाद ही की जाएगी।