Licenses of Liquor Shops Suspended : मदिरा दुकानों पर कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, 6 शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित!
निर्धारित मूल्य नियमों का उल्लंघन और अन्य अनियमितताएं पाई गई!
Indore : कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करों और नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने पर प्रभावी कार्यवाही कि है। इस कड़ी में जिले में विभिन्न वृत्तों में मदिरा दुकानों के लाइसेंसियों द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने का उल्लंघन पाया गया। इसके अलावा अन्य अनियमितता पाए जाने पर वृत्त प्रभारियों द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किए थे।
कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर, एमआर-9, तेजाजी नगर क्र-2, पिपल्यापाला एवं खण्डवा नाका मदिरा दुकान पर मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर होना पाया गया था। इसी तरह कंपोजिट मदिरा दुकान अभिलाषा नगर द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर शराब विक्रय किया जाना पाया गया। साथ ही मदिरा दुकान अभिलाषा नगर द्वारा उक्त अनियमितता वित्तीय वर्ष में द्वितीय बार की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में कठोर कार्यवाही करते हुए उक्त मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति 2 दिन के लिए निलंबित की गई।
उक्त प्रकरणों को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर के समक्ष निराकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने उक्त 5 मदिरा दुकानों का लाइसेंस 1 दिन यानी 4 अक्टूबर एवं मदिरा दुकान अभिलाषा नगर का लाईसेंस 2 दिन 4 और 5 के लिए निलंबित किया। साथ ही कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर, एमआर-9, तेजाजी नगर क्र.-2 एवं पिपल्यापाला पर 10 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई। निलंबन की अवधि में उक्त समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।