Life Certificate : सिर्फ 8 दिन बचे हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, चूकिए मत!

प्रमाणित करने के तरीके जानिए, क्योंकि नवंबर निकला तो कहीं बंद न हो जाए पेंशन! 

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Life Certificate : सिर्फ 8 दिन बचे हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, चूकिए मत!

New Delhi : नवंबर सरकारी नौकरी में पेंशन पाने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने का महीना होता है। जिन्होंने अभी तक सर्टिफ़िकेट नहीं दिया, उनके सामने सिर्फ 8 दिन बचे हैं। अगर उन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, तो इसे जल्द करवा दें। क्योंकि, इसके अभाव में पेंशन रुक सकती है। देश में करीब 69.76 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं। 80 वर्ष से कम आयु वालों के लिए जमा करने की विंडो 1 नवंबर से ओपन है।

यहां जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट 

ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पेंशनभोगी प्रमाण पत्र सीधे बैंकों, डाकघरों या दूसरे बताए गए स्थानों पर जमा कर सकते हैं। अगर नवंबर के आखिर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता, तो दिसंबर से पेंशन भुगतान बंद कर दिया जाएगा। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल, डोरस्टेप बैंकिंग (डीबीएस) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिए भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी ट्रेजरी ऑफिस में भी सीधे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे जमा करें

पेंशनभोगी जीवन प्रमाण और आधार फेस आरडी ऐप के जरिये से चेहरा, फिंगरप्रिंट और आईरिस पहचान सहित बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकरण (जैसे आपका बैंक या डाकघर) के साथ अपडेट है। गूगल प्ले स्टोर से ‘जीवन प्रमाण फेस एप’ और ‘आधारफेसआरडी’ इंस्टाल करें। पेंशनभोगी के बारे में जरूरी जानकारी दें। फोटो खींचने के बाद, जानकारी जमा करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जीवन प्रमाण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक के साथ एक एसएमएस भेजेगा।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख 

80 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा है। सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष या उससे अधिक आयु के) को 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है, जिसकी आखिरी तिथि 30 नवंबर है। 2019 में केंद्र ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे वरिष्ठ पेंशनभोगियों को नवंबर के बजाय हर साल 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दें।