

बदनामी के डर से हत्या कर शव नहर में फेंकने वाले को आजीवन कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना
पन्ना: बदनामी के डर से युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने वाले को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना सुरेंद्र मेश्राम की अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ दिनेश खरे, एजीपी लक्ष्मीनारायण द्विवेदी व सुनील द्विवेदी ने की।
घटना 13 सितंबर 2022 की है। गुद्दा केवट ने गांव के ही पुष्पेन्द्र केवट को एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जिससे पुष्पेन्द्र को डर था कि वह बात को फैला देगा। इससे पुष्पेन्द्र केवट ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गुद्दा केवट की हत्या करने साजिश रची। गुद्दा को 13 सितंबर 2022 को खाने पीने की पार्टी के बहाने चांदीपाठी नहर के पास बुलाया । गुद्दा अपनी बाइक से पहुंचा। इसपर पुष्पेंद्र और उसके दोस्त दोनों ने मिलकर गुद्दा केवट की हत्या कर दी। शव और उसकी बाइक को नहर में फेक दिया।
बतादें कि मृतक गुद्दा का शव 15 सितंबर 22 को थाना नरेंनी उत्तरप्रदेश के क्षेत्रांतर्गत ग्राम पनगरा के पास मिला। मृतक के जीजा रामकिशोर केवट ने पहचान की। चिकित्सक द्वारा केवट की मत्यु सिर के जबडे की हड्डी टूटने, अत्यधिक खून बहने और एंटीमार्टम हेड आना लेख किया। विवेचन दौरान आरोपी पुष्पेन्द्र और आरोपी विधि विरुद्ध बालक अपराध घटित किए जाने विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सनसनीखेज मामले में अभियुक्त पुष्पेंद्र केवट को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बाईट- दिनेश खरे (एडीपीओ पन्ना)