Life Imprisonment: अदालत ने हत्या के आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा
राजेश चौरसिया की रिपोर्ट
छतरपुर: प्रेम विवाह के बाद एक पति ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग डेढ़ साल पहले हुई इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश देवलिया के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
●ये है हत्या का मामला..
मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23.10.2021 को पुलिस चौकी जिला अस्पताल छतरपुर से मृतका नेहा कोरी पत्नी कौशल कोरी उम्र 20 वर्ष के मृत अवस्था में लाने विषयक तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मृतिका के नवविवाहिता होने से जांच नगर पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह द्वारा की गई। जांच के दौरान मृतिका की पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मृतक नेहा कोरी की मृत्यु नुकीली धारदार वस्तु से पेट में आई चोटों के कारण होना लिखा था।
जांच के दौरान मृतका की मां निर्मला कोरी द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.05.2020 को उसकी लड़की नेहा कोरी को आरोपी कौशल उर्फ हल्के कोरी भगा कर ले गया था। करीब डेढ़ दो माह पहले नेहा ने फोन से बताया था कि वह कौशल कोरी के साथ नरसिंहगढ़पुरवा में किराये के मकान में रहती है। दिनांक 22.10.21 को रात में कौशल कोरी ने मोबाइल से बताया कि लड़की नेहा को देखना हो तो आ जाओ वह बेड से गिर गई है। तब दूसरे दिन करीब 11 बजे नेहा को देखने गई थी नेहा पंलग पर लेटी थी उसके पेट में पट्टी चिपकी थी, पूछने पर नेहा ने बताया था कि पति कौशल कोरी पहले खूब चाहता था, जब से बच्ची हुई है उसके साथ मारपीट करता है। रात में लड़ाई झगड़ा कर उसके साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की नियत से पेट में कोई नुकीली चीज से मार दिया है, इलाज कराने ले गया था डाक्टर ने पेट में टांका लगा कर पट्टी बांधी है। कौशल के परिजनों के आ जाने के कारण नेहा ने और कुछ नहीं बताया था फिर शाम करीब 7:30 बजे दामाद कौशल कोरी ने फोन से बताया कि नेहा को इलाज के लिये जिला अस्पताल ले गये, जहाँ वो खत्म हो गई है।
जांच के दौरान अन्य साक्षियों के भी कथन लिये गये थे। संपूर्ण जांच पर यह पाया कि कौशल कोरी द्वारा किसी नुकीली वस्तु से चोट पहुंचाई गई जिससे मृतका की मृत्यु हुई है एवं डॉक्टर को सही जानकारी एवं पुलिस को सही सूचना न देकर घटना स्थल को मिटा कर साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया जाना पाये जाने पर थाना सिविल लाइन में आरोपी कौशल कोरी के विरूद्ध भादवि की धारा 302,201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
● जांच में आरोपी ने स्वीकार किया था कत्ल..
विवेचना के दौरान पूछताछ में आरोपी द्वारा नेहा के पेट में चाकू मारना स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त चाकू को घर में बिस्तर के नीचे छिपाकर रखना बताया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी कौशल कोरी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी मे रखा गया। प्रकरण के अनुसंधान में लोकेन्द्र सिंह सीएसपी एवं राजकुमार तिवारी एस.आई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए, विचारण उपरांत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेश देवलिया के न्यायालय ने आरोपी कौशल कोरी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये केे अर्थदण्ड से दण्डित किया है।