
युवक की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास!
4 वर्ष पुराने हत्याकांड में न्यायालय का फैसला!
Ratlam : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने युवक की हत्या मामले में 5 हत्यारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास व धारा 201 में 7 वर्ष की सजा और प्रत्येक पर 4-4 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 18 फरवरी 2021 की शाम 7 बजे फरियादी विष्णु गेहलोत ने उसके साले जगदीश पिता सुखराम निनामा ने मोबाइल पर बातचीत की थी इसके बाद उसने वापस साले जगदीश को करीब 7:30 बजे मोबाइल लगाया था तब उसने मोबाईल नहीं उठाया था। उसका साला जगदीश निनामा करीब 4 महीने से धराड़ निवासी दिनेश पाटीदार के खेत पर, खेत में पाणत करता था तथा वहीं खेत पर बनी टापरी में रहता था।
घटना की सुबह करीब 10:15 बजे खबर मिली थी की उसके साले जगदीश की बिलपांक के माताजी पहाड़ी के पास वन भूमि जंगल में लाश पड़ी हैं। तब वह और उसकी पत्नी धापूबाई उसके साले दिनेश, समरथ व उसके ससुराल गांव छोटा उंडवा के भरत व सुरेश ने माताजी की पहाड़ी के पास जाकर देखा था तो उसके साले जगदीश निनामा के सिर में व दाढ़ी पर किसी धारदार हथियार की चोटें लगी होकर वह खून से लथपथ पड़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, मृतक की जेब से आधार कार्ड, मोबाईल आदि जप्त करने के पश्चात थाना बिलपांक में धारा 302, 201 भादंसं का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मृतक जगदीश निनामा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके पहने कपड़े जप्त किए।
पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी भरत (29) पिता जगदीश निनामा, निवासी-छोटा उंडवा, थाना बदनावर, जिला-धार, राहुल (26) पिता वंशीलाल हुवर, निवासी-ग्राम नयाखेड़ा धराड़, जिला-रतलाम, जगदीश (29) पिता सुखराम चारेल, निवासी-ग्राम कमलपाड़ा, जिला-रतलाम, सुरेश (30) पिता रामप्रसाद मुनिया, निवासी-ग्राम पीपलीपाड़ा, जिला-रतलाम, जितेंद्र (25) पिता कैलाश वसुनिया, निवासी-छोटा उंडवा, थाना बदनावर जिला-धार को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई व घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, मोटरसाइकल जप्त की गई। पश्चात पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया तब न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्णय पारित किया। शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की।
सजा के आधार!
समरथ पाटीदार ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व बिलपांक स्थित माताजी पहाड़ी के पास वन भूमि पर लाश एक युवक की मिली थी जिसकी पड़ताल करने पर जगदीश का नाम सामने आया था। पुलिस ने अभियुक्तगणों के घटना के समय पहने कपड़े, मृतक जगदीश के खून लगे कपड़े, घटना स्थल से खून आलुदा मिट्टी तथा कुल्हाड़ी को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था जिन पर मृतक जगदीश का खून पाया गया। घटना में प्रयुक्त मोबाईल नंबर के आधार पर टॉवर लोकेशन, सीडीआर के कनेक्टिंग चार्ट में घटना को समय 7 सेवा 9 बजे तक मृतक व आरोपीगण की लोकेशन एक साथ पाई गई!





