सगे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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सगे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर से शिवपाल सिंह की रिपोर्ट

शाजापुर: शाजापुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्या‍याधीश श्री ललित किशोर द्वारा गुरुवार को एक बड़ा फ़ैसला सुनाया। सगे बड़े भाई की हत्या के आरोपी रवि कुमार मोंगिया पिता पूनमचंद्र मोंगिया उम्र 25 वर्ष निवासी खुजनेर‍ जिला राजगढ़ को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 2000/- रू के अर्थदण्ड तथा धारा 25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 18/10/2020 की रात 11 बजे ग्राम गोलियाखेड़ी के जंगल में हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली थी। जिसकी पहचान दो दिन बाद राजेश पिता पूनमचंद मोंगिया निवासी खुजनेर के रूप में हुई थी। मृतक राजेश शराब पीकर अपने माता, पिता, परिवार एवं अन्य लोगो से लड़ाई झगड़ा करता था। जिससे परेशान होकर मृतक राजेश को सगा छोटा भाई रवि मोंगिया खुजनेर जिला राजगढ़ से मोटर साईकिल पर शराब पिलाने के बहाने गोलियाखेड़ी जिला शाजापुर लेकर आया और शराब पिलाकर चाकू से बड़े भाई का गला काट दिया। जिससे घटना स्थल पर ही राजेश की मौत हो गई।

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान CCTV फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त किये। जिसके अनुसार घटना दिनांक को आरोपी रवि अपने सगे बड़े भाई को मोटर साईकिल पर बैठाकर टोल नाका, धोबी चौराहा, रेल्वे स्टेशन से घटना स्थल की ओर जाते हुये दिखाई दिया और वापसी में अकेला आते हुए टंकी चौराहे पर दिखाई दिया। बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में धारा 302 भादवि एवं ईजाफा धारा 25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम के अंतर्गत में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये सगे बड़े भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।