Life Imprisonment: मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

825
4 Years Imprisonment

Life Imprisonment: मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

शाजापुर: नशा करने के लिए पैसे नही देने पर अपनी मां की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका देने वाले आरोपी पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि आरोपी लक्की व्यास पिता सुरेश व्यास निवासी ग्राम पतोली को नशे की लत थी और वह रुपयों की मांग करते हुए अपनी माता लक्ष्मीबाई के साथ मारपीट करता था। दिनांक 10 अप्रैल 2022 को आरोपी लक्की व्यास ने नशा के लिए रुपया नही देने पर अपनी माता लक्ष्मीबाई से मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी और शव फांसी के फंदे पर लटका दिया था।

पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी जिसे मृतका लक्ष्मीबाई की हाथों की मुट्ठी में 06 बाल पकड़े हुए मिले थे। इन बालों का आरोपी लक्की के सिर के बालों से डीएनए मैच कराया गया। जांच रिपोर्ट में बाल आरोपी लक्की के ही पाए गए। इस पर न्यायालय में साक्षियों ने बताया कि आरोपी लक्की नशे का आदी होकर अपनी माता से मारपीट करता था तथा उनसे रुपये मांगता था और उसी ने लक्ष्मीबाई की हत्या की।

न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आए साक्ष्य तथा फोरेंसिक एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन के तर्क से सहमत होते आरोपी लक्की व्यास को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

०००००००००००००००००