फारूख हुसैन उर्फ मच्छर की हत्या के 1 आरोपी को आजीवन कारावास, 1 बरी!

आरोपी से जप्त चाकू, मृतक के कपड़े, घटनास्थल मिट्टी छल्ला की डीएनए जांच रिपोर्ट बनी सजा की वजह!

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फारूख हुसैन उर्फ मच्छर की हत्या के 1 आरोपी को आजीवन कारावास, 1 बरी!

Ratlam : शहर की मित्र निवास कॉलोनी में 9 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायधीश राजेश नामदेव ने आरोपी अक्षय सेन निवासी धीरज शाह नगर को आजीवन करावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना व 1 अन्य आरोपी सचिन बंजारा सिलावटों का वास को बरी कर दिया!

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को सूचनाकर्ता विमल जैन निवासी मित्र निवास कॉलोनी ने सूचना दी की थी कि सुबह करीब 8 बजे वह घर के बाहर पेपर लेने निकला था तो देखा था कि उसके घर के सामने एक ऑटो रिक्शा क्रमांक एमपी 43 K 0992 खड़ा हुआ था। उसके स्टेरिंग पर 1 25-30 वर्ष का अज्ञात व्यक्ति जो स्टेरिंग पर बाएं तरफ झुका होकर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस और अन्य लोगों के आने पर अज्ञात मृतक पुरुष को उसके भाई जफर हुसैन ने फारूक हुसैन उर्फ मच्छर के रूप में पहचान करने पर पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज कर जांच में लिया जाकर घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव परीक्षण करने पर मृतक फारुख हुसैन पिता अब्दुल वहीद मंसूरी के शरीर पर धारदार हथियारों से चोट के निशान पाए गए थे। डॉक्टरों द्वारा शव परीक्षण करने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु की वजह मृतक के शरीर में आई धारदार चोटों से खून निकल जाना बताया। पुलिस ने मर्ग जांच में यह भी पाया कि मृतक फारूक को अज्ञात बदमाश द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाने से अत्यधिक खून बह जाने से मृत्यु हुई।

 

जांच के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल से खून सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, ऑटोरिक्शा व चाबी का छल्ला जप्त किया गया। उसके बाद शहर के स्टेशन रोड थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आरोपी सचिन बंजारा व अक्षय सेन को गिरफ्तार किया गया। अक्षय सेन से उसके घर से चाकू जप्त किया गया। मृतक फारुख के कपड़े, चाकू, मिट्टी, चाबी के छल्ले को डीएनए जांच हेतु सागर भेजा गया। जांच पूर्ण कर स्टेशन रोड थाने द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय द्वारा 1 आरोपी को सजा व 1 आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

अपर लोकअभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि इस प्रकरण में चतुर्दशी कोई साक्षी नहीं थे केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य डीएनए के आधार पर सजा हुई है। जांच में जप्त चाकू और मृतक के कपड़ों पर एक समान डीएनए प्रोफाइल तथा घटना स्थल से जप्त मिट्टी, छल्ला की डीएनए प्रोफाइल भी चाकू और मृतक के कपड़ों के समान होना पाई गई।