पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास! 

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सिंहस्थ-2004

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास! 

 

Ratlam : पुराने विवाद की रंजिश को लेकर आरोपी द्वारा सिर पर पत्थर मारकर कातिलाना हमला किया जिससे नारायण को गंभीर अवस्था में गुजरात के वडोदरा हॉस्पिटल लें जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। मामले में न्यायालय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आरोपी लालू पिता थावर मईडा को आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

 

प्रकरण की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 1 अप्रेल 2019 को फरियादी रामचन्द्र भूरिया ने थाने में रिपोर्ट कराई थी कि वह और उसका भाई नारायण गांव के ही व्यक्ति मांगू के लड़के की शादी में 31 मार्च 2019 को गए थे।

 

जहां पर आरोपी लालू पिता थावरा मईडा निवासी इमलीपड़ा खुर्द थाना बाजना भी आया था बाना खेलते समय किसी औरत के मामले की पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी लालू ने नारायण को मां बहन की नंगी-नंगी गालियां दी, जब नारायण द्वारा गाली देने से मना किया तो आरोपी लालू ने पत्थर से नारायण के सिर पर हमला कर दिया, नारायण के सिर से खून बहने लगा, जाते जाते आरोपी ने नारायण को जान से मारने की धमकी भी दी थी, तब फरियादी नारायण द्वारा पुलिस को 100 डायल कर वाहन बुलाया था।

 

जिसके द्वारा नारायण को अस्पताल पहुंचाया गया, और फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी लालू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85/2019 में धारा 294, 323, 506 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

 

घायल नारायण को गुजरात के वडोदरा स्थित धीरज हॉस्पिटल ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 का इजाफा कर अभियोग पत्र सैलाना न्यायालय में प्रस्तुत किया था, प्रकरण में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आरोपी लालू पिता थावर मईडा निवासी इमलीपाड़ा खुर्द थाना बाजना जिला रतलाम को 302 भादवि के अंतर्गत मृतक नारायण की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई, प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।