रूपए लेनदेन के मामले में युवक को मौत के घाट उतारने वाले दो आरोपी को आजीवन कारावास

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रूपए लेनदेन के मामले में युवक को मौत के घाट उतारने वाले दो आरोपी को आजीवन कारावास

जावरा | रुपए के लेनदेन के विवाद में हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में 6-6 हजार रूपए का अर्थदंड सुनाया है।

अपर लोक अभियोजक प्रवीणसिंह सोलंकी ने बताया 2 जून 2018 को जेल रोड निवासी फरियादी मोहम्मद हुसैन ने सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।इसमें बताया आरोपी इमरान पिता खुदाबख्श कुरैशी (28) व जब्बार उर्फ मिट्टू पिता अहमद कुरेशी (55) दोनों निवासी जेल रोड जावरा अपने अन्य साथी आरोपी बाबू कुरेशी,फैजान उर्फ फैजू, अफरोज कुरेशी,महफूज कुरेशी, जर्रार कुरेशी,मुज्जू उर्फ मुजफ्फर कुरेशी व वकील उर्फ शकील कुरैशी के साथ एकमत होकर जेल रोड पर हमारे घर के बाहर आए।

इनका फरियादी के भाई शरीफ कुरैशी से रुपए का लेनदेन संबंधी विवाद था आरोपियों ने आते ही शरीफ को गालियां देना शुरू कर दी।वहां मौजूद शरीफ के छोटे भाई अमजद कुरैशी ने कहा कि शरीफ घर पर नहीं है।इसके बाद आरोपियों ने अमजद कुरैशी से विवाद शुरू कर दिया और तलवार व चाकू से अमजद पर हमला कर दिया।अन्य आरोपियों ने अमजद को पकड़ा तथा इमरान ने तलवार व जब्बार ने चाकू से अमजद पर वार किए।

अमजद गंभीर घायल हुआ और बाद में मौत हो गई।पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज किया।आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।जिस पर विचारों और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी इमरान जब्बार को दोषी करार देते हुए उक्त फैसला सुनाया है बाकी 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।