Indore : बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज एक बड़ी कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इंदौर स्थित मदिरा एकल समूह आईएनडी-5 एमआईजी के संबंध में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं परिलक्षित हुई है। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप राज्य शासन ने जिले के सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में इंदौर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी भी निलंबित कर दिए गए। शराब ठेकेदारों द्वारा की गई 4.70 करोड़ की धोखाधड़ी के इस मामले में आबकारी आयुक्त ने पूर्व में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव उपाध्याय को सस्पेंड किया था। आज सोनी पर भी गाज गिर गई। उल्लेखनीय है कि ई-टेंडर के माध्यम से जो शराब ठेके 2022-23 के लिए दिए गए थे, उनमें एमआईजी समूह का ठेका लेने वाला ठेकेदार मोहन कुमार अपनी बकाया जमा राशि चुकाए बिना ही भाग गया था।
कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किए और फिर प्रमुख सचिव वाणिज्य कर को भेजे पत्र में भी शासन को हुई राजस्व क्षति के मामले में सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा की गई लापरवाही और फर्जी एफडीआर की जांच न करने को गंभीर त्रुटि बताया! जिसके चलते आज सोनी के भी निलम्बन आदेश विभाग से जारी हो गए।