Local Bodies Elections: निकाय चुनाव के चलते धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील

जारी आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

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Bhopal MP

भोपाल : जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू है। आदेश को पूरी सख्ती से प्रभावशील करने के लिए जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन होने पर धारा 188 में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री लवानिया ने जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी अन्य शस्त्र, तलवार, फरसाधारियों, लाठी और ऐसे ही अनेक प्रकार के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थान पर रखने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है।

उपर्युक्त प्रतिबंध पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में अधिकारी एवं ऐसे व्यक्ति जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो, पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता में दिए गए सभी बिन्दु पर विशेष ध्यान दे और उनका पालन सुनिश्चित कराये। जिले के अनुविभागीय अधिकारी इस संबंध में सभी प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इससे अवगत कराएं जिससे जिले में पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कराई जा सके।