Local Bodies Elrctions: निकाय निर्वाचन की आचार संहिता के चलते सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

शस्त्र जमा नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी

661
PANCHAYAT ELECTION-01

भोपाल: जिला मजिस्ट्रेट भोपाल एवं कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पंचायत फन्दा, बैरसिया और भोपाल शहर के समस्त थानों के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधरियों के शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित कर दिए है।

जारी आदेश में केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारियों, बैंक गार्डो एवं स्पोर्ट श्रेणी के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निर्वाचन संपन्न होने तक निलंबित किये गए है। समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनको किसी विशेष व्यक्ति से जानमाल का खतरा बना रहता है तथा जिनके लिये शस्त्र रखा जाना आवश्यक है उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर स्किनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जायेगा एवं विचारोपरांत शस्त्र रखने की अनुमति दी जा सकेगी। कोई अनुज्ञप्तिधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटो कापी संबंधित थाने में जमा करें। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देगें।

आदेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह के अंदर जमा कराये जाने के निर्देश दिए गए थे। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत् उचित प्राप्ति रसीद दी जाएगी। थाना प्रभारी, शस्त्र डीलर उनके द्वारा जमा किए गए हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करें। जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने से सभी शस्त्र संबंधित थाने या डीलर के यहाँ जमा कराना होगा अन्यथा संबंधित लायसेंसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह पश्चात् समस्त शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये वापस किये जाए।