Lok Adalat: लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट मिलेगी

लोक अदालत के लिए मालवा-निमाड़ में 35 हजार नोटिस जारी किए

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इंदौर। शनिवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाली इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में जोरशोर से तैयारी की जा रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए सघनतम प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत- प्रतिशत छूट मिलेगी।

मप्रपक्षेविविकं के मुख्य महाप्रबंधक श्री रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभावी तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।

मुख्य महाप्रबंधक श्री वैश्य ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। लोक अदालत में हजारों प्रकरणों में समझौते के लिए सकारात्मकता के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी जारी है। कंपनी स्तर पर लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कैलाश शिवा को दायित्व सौपा गया है। अब तक लोक अदालत के लिए 35 हजार नोटिस जारी किए गए है। संबंधित उपभोक्ताओं, प्रकरण वाले व्यक्तियों से समझौते के लिए जोन, वितरण केंद्र के प्रभारियों द्वारा संपर्क भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का समाधान हो, साथ ही शासन द्वारा देय छूट का लाभ भी मिल सके।