
Lokayukt Trap: खरगोन जिले में सरपंच पति और सहयोगी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, सेना के सेवानिवृत्त मेजर से मांगी थी 25 लाख की रिश्वत!
खरगोन: Lokayukt Trap: खरगोन जिले में कसरावद तहसील में ग्राम पंचायत छोटी कसरावद में सरपंच के पति सुरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर को आज लोकायुक्त पुलिस इंदौर की टीम ने उनके सहयोगी के साथ ₹100000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने बताया कि इस मामले में आवेदक भारतीय थल सेवा के सेवानिवृत्त मेजर हैं जिनसे 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।
मामले में आवेदक श्री अंतिम जैन पिता श्री प्रकाशचन्द्र जैन, 47 वर्ष निवासी- समर्थसिटी इंदौर
आरोपी-1 सुरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर पिता श्री गौकुल सिंह राठौर उम्र-40 वर्ष पद-वाटरमैन, ग्राम पंचायत छोटी कसरावद जिला खरगोन एवं सरपंच पति. ग्राम पंचायत छोटी कसरावद निवासी राममंदिर चौक, छोटी कसरावद जिला खरगोन

आरोपी-2 श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर पिता श्री नैनसिंह उम्र-42 वर्ष व्यवसाय-खेतीबाड़ी निवासी राममंदिर चौक, छोटी कसरावद जिला खरगोन

Lokayukt Trap: एसपी राजेश सहाय ने बताया कि आवेदक समर्थसिटी इंदौर के रहने वाले होकर भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त मेजर है। आवेदक एवं आवेदक के मित्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने संयुक्त रूप से अपनी-अपनी माताओं के नाम से ग्राम पंचायत छोटी कसरावद जिला खरगोन के सामने कृषि भूमि खसरा नम्बर 398, माह दिसम्बर 2023 में क्रय की थी। आवेदक एवं आवेदक के मित्र द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि है जिस पर एक कच्ची सडक बनी है।
उक्त कच्ची सड़क आवेदक की कृषि भूमि जाने का रास्ता भी है। अनावेदक श्री सुरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर एवं अनावेदक धर्मेन्द्र सिंह राठौर द्वारा आवेदक की कृषि भूमि से लगी भूमि जिस पर पंचायत के माध्यम से मंदिर के लिये आवंटित करवाने, उसमें पौधारोपण करवाने या सरकारी दुकानें निकलवाने अथवा दशहरे पर रावण जलवाने के लिये स्थान निर्धारित कर देने संबंधित बातें कही जिससे आवेदक के खेत में आने-जाने का रास्ता बंद हो जायेगा।
आवेदक की जमीन का रास्ता बंद नहीं करने के एवज में सुरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर एवं धर्मेन्द्र राठौर द्वारा 25,00,000/- रुपये रिश्वत की मांग की गई।
Lokayukt Trap: आवेदक द्वारा इसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 08.10.2025 को ट्रैपदल का गठन किया गया। आरोपी 1 सूरजीत सिंह राठौर एवं आरोपी-2 धर्मेन्द्र राठौर को आवेदक से प्रथम किश्त की राशि 1,00,000/- रु. रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7ए एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैप दल में कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा तोमर, कार्यवाहक प्रआर आशीष शुक्ला, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री कमलेश परिहार, आरक्षक शैलेन्द्र सिंह बघेल, आरक्षक आशीष नायडू, आरक्षक आशीष आर्य शामिल रहे।





