Lokayukt Trap: निरीक्षक को 80 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा

निजी स्कूल संचालक को श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने का दिया था नोटिस, डेढ लाख रूपये की कर रहा था मांग

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खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट

खरगोन: मध्यप्रदेश के खरगोन में आज इन्दौर लोकायुक्त की टीम ने श्रम विभाग के निरीक्षक सपन गोरे को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
आरोपी निरीक्षक बड़गांव स्थित निजी स्कूल के संचालक आदित्य जैन से कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की अनियमितता के चलते एक लाख 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था।

इन्दौर लोकायुक्त डीएसपी संतोष सिह भदौरिया की अगुवाई में लोकायुक्त टीम ने आरोपी को 80 हजार की रिश्वत लेते पकडा। दरअसल आरोपी श्रम निरीक्षक सपन गोरे ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत 10 अगस्त को स्कूल का निरीक्षण किया था। इस दौरान स्कूल द्रवारा यहाॅ कार्यरत श्रमिकों को शासन द्रवारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करने को लेकर नोटिस दिया था। वेतन के अंतर की क्षतिपूर्ति राशि नही वसूलने के लिये डेढ लाख रूपये की रिश्वत मांग रहा था। 80 हजार रूपये की रिश्वत तय हुई थी। खरगोन के पास बडगांव स्थित निजी स्कूल ज्ञानकुंज इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आदित्य पिता हरीश जैन ने इन्दौर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक इन्दौर को शिकायत की थी। लोकायुक्त पुलिस इन्दौर की टीम ने आरोपी निरीक्षक सपन गोरे को श्रम कार्यालय स्थित आरोपी के कक्ष में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया।

आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया। इन्दौर लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी संतोष भदौरिया ने बताया की स्कूल संचालक आदित्य जैन को श्रम विभाग के आरोपी निरीक्षक सपन गोरे ने न्यूतम वेतन को लेकर स्कूल के बाद निरीक्षण के बाद डेढ लाख की रिश्वत मांग रहा था। कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की अनियमितता का दबाब बनाकर बार बार रिश्वत का दबाब दे रहा था। बाद में 80 हजार रूपये की रिश्वत देना तय हुआ था।

आदित्य ने इन्दौर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत की थी। आरोपी को उसके कार्यालय मे ही 80 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडा गया है।
आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।