Lokayukt Trap: लोक अभियोजक कुक्कू दत्त 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

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Lokayukt Trap: लोक अभियोजक कुक्कू दत्त 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

 

जबलपुर: Lokayukt Trap: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है जहां लोकायुक्त पुलिस ने जिला न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त (उम्र 59) को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मंगलवार को सिविल लाइन स्थित उनके निवास पर की गई, जहां उन्होंने एक फरियादी को पैसे लेकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया था।

 

Lokayukt Trap:पूरा घटनाक्रम एक अपील से जुड़ा है, जो वर्ष 2022 के एक आपराधिक मामले के फैसले के खिलाफ दायर की जानी थी। मामले की सुनवाई में जिला कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था। पीड़ित बिहारी लाल रजक की तरफ से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने की थी। जब राज्य शासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए निर्देश दिया, तब कुक्कू दत्त ने खुद पीड़ित से दस्तावेज हस्ताक्षर के बदले 15 हजार रूपए की मांग की।

 

Lokayukt Trap: पीड़ित ने बताया कि वह कइयों बार सरकारी वकील से गुहार लगा चुका था, लेकिन वे बिना घूस लिए दस्तावेज तैयार करने को तैयार नहीं थीं। आरोप है कि कुक्कू दत्त ने यहां तक कह दिया था कि “अगर रुपए नहीं मिले, तो ऐसा पत्र बनाऊंगी कि आगे अपील ही दाखिल नहीं कर पाओगे।” थक-हार कर बिहारी लाल ने जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया और पूरा घटनाक्रम बताया।

Lokayukt Trap: लोकायुक्त एसपी की निगरानी में योजना बनाई गई और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, डीएसपी नीतू त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापा मारकर अतिरिक्त लोक अभियोजक को धर दबोचा।

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लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित-2018) की धारा 7, धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत कार्यवाही की है।

यह मामला न केवल न्यायपालिका के भीतर फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पीड़ितों के सामने खड़ी सिस्टम की दीवारों की पोल भी खोलता है। अब देखना यह होगा कि शासन-प्रशासन इस वरिष्ठ सरकारी वकील के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है और न्याय प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता के साथ दोबारा खड़ा करता है।