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किये जाने के एवज में आरोपी 1 बालकुमार जैन द्वारा 4 प्रतिशत के मान से 60,000/- रू. एवं आरोपी-2 श्री धीरेन्द्र कुमार नीमा द्वारा 2 प्रतिशत के मान से 30,000/- रू. इस प्रकार कुल 90,000/- रू. रिश्वत की मांग की जा रही थी।
आवेदक द्वारा इसकी शिकायत राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 07.04.2026 को ट्रैपदल का गठन किया गया।
आरोपी 1 बालकुमार जैन को आवेदक से 60,000/- रू. एवं आरोपी-2 श्री धीरेन्द्र कुमार नीमा को 30,000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
*ट्रैपदल*
कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक प्रआर विवेक मिश्रा, आशीष शुक्ला, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री शिवप्रकाश पाराशर, श्री आदित्य भदौरिया, आरक्षक आशीष आर्य, शैलेन्द्र सिंह बघेल एवं आरक्षक श्रीकष्णा अहिरवार