Loksabha Elections – 2024:भोपाल जिले के सभी शासकीय कार्यालय सार्वजनिक अवकाशों में खुले रहेगें
भोपाल: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषण के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गत दिवस आदेश जारी कर जिले में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत भोपाल जिले में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी के किसी भी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी प्रकार के अवकाश निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही स्वीकृत किये जाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें तथा सार्वजनिक अवकाशों में भी उनके कार्यालय खुले रहेगें। यदि शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करेगें। ऐसे कर्मचारी जो निर्वाचन आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व ही अवकाश पर है उनके अवकाश प्रकरण जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं जो कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर है उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति उपरांत ही मान्य किये जाएंगे।
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