LS Polls-2024: 1 जून को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम प्रकाशन व प्रचार पर पूर्णत: प्रतिबंध

358

LS Polls-2024: 1 जून को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम प्रकाशन व प्रचार पर पूर्णत: प्रतिबंध

भोपाल: लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 28 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून 2024 की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि तक एक्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा।

यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।