
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भाजपा विधायक कंचन तंवे की चुनाव चुनौती पर फैसला सुरक्षित
खंडवा: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खंडवा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक कंचन मुकुंद तंवे (Kanchan Mukesh Tanve) की चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
यह याचिका कुंदन मालवीय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तंवे ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर एससी आरक्षण लाभ लिया। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रमाण पत्र में पिता के बजाय पति का नाम दर्ज है और सरकारी रिकॉर्ड में वह प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है।
पुष्ट तथ्य और अन्य कार्रवाई
कंचन मुकुंद तंवे 2023 के विधानसभा चुनाव में खंडवा (आरक्षित-SC) सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुई थीं।
उच्च न्यायालय की बेंच ने याचिका पर सभी दस्तावेजों, दावों और पक्षकारों की दलीलों की सुनवाई की, लेकिन अभी तक कोर्ट ने कोई सार्वजनिक आदेश जारी नहीं किया।
एक अलग मामले में, हाईकोर्ट ने तंवे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, यह आरोप लगाकर कि उन्होंने याचिका प्रक्रियाओं में देरी की और न्यायालय के विरुद्ध अनुचित आरोप लगाए।




