
Major Reorganization in MP Revenue Department: अधीक्षक और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदों का तहसीलदार व नायब तहसीलदार में समायोजन
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने राजस्व विभाग के दो महत्वपूर्ण संवर्गों का पुनर्गठन करते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख के पद को तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद को नायब तहसीलदार में समायोजित करने के आदेश जारी किए हैं।
इस महत्वपूर्ण निर्णय को राज्य मंत्रिपरिषद की 3 जून 2025 की बैठक में मंजूरी मिली थी, जिसे अब विभाग ने आधिकारिक रूप से क्रियान्वित कर आदेश जारी कर दिए है।
प्रदेश में वर्तमान में अधीक्षक भू-अभिलेख के 144 एवं तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं। दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत समान वेतनमान पर हैं। पुनर्गठन के बाद तहसीलदार के कुल पद बढ़कर 754 हो जाएंगे। इसी तरह सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के 282 पद और नायब तहसीलदार के 1242 पद विलयित होकर नायब तहसीलदार के कुल 1524 पद होंगे।
शासन ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार ही जारी रहेगी। अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग से तहसीलदार पद और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख से नायब तहसीलदार पद के लिए पदोन्नति का अधिकार यथावत रहेगा। साथ ही, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग में अब कोई नई सीधी भर्ती नहीं होगी। जैसे-जैसे ये पद खाली होंगे, वे नायब तहसीलदार पदों में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। भविष्य में केवल नायब तहसीलदार पदों के लिए ही भर्ती होगी, जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम 2011 के अंतर्गत होगी।

इसके अतिरिक्त, राजस्व निरीक्षकों की सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख व नायब तहसीलदार पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया भी पूर्ववत जारी रहेगी, जब तक मौजूदा राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति पूरी नहीं होती।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक इनके पदों में रिक्तता सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के कारण पूरी नहीं हो जाती। तब तक दोनों संवर्गों की अलग-अलग पदक्रम सूची जारी रखी जाएगी।
यह पुनर्गठन राजस्व प्रशासन में एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी व्यवस्था लाने का प्रयास है, जिससे पदों का संयोजन हो सके और भर्ती-पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी तथा सुव्यवस्थित हो।





