Male Officers can also avail paid Childcare leave: केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1955 में किया संशोधन
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी बाल देखभाल अवकाश (Childcare leave) देने का फैसला किया है। इसके लिए अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1955 मे संशोधन किया है।
इसके अनुसार अब वे अधिकारी, विभिन्न कारणों जैसे – तलाकशुदा, विदुर अथवा किसी अन्य करण से अलग /अकेले रहते हैं और यदि बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्ही पर है, ऐसी स्थिति में वे अपने सेवा काल में दो साल तक चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। इस दौरान उन्हें वेतन भी मिलता रहेगा।
29 जून 2023 से प्रभावी इस नियम मे स्पष्ट किया गया है सी सी एल का खाता अलग रखा जाएगा। इससे सामान्य अवकाश लेने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोबेशनर अधिकारियों पर यह व्यवस्था केवल अति महत्वपूर्ण मामला होने पर लागू होगी।
अभी तक महिला अधिकारी ही सीसीएल की पात्र है। वे 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की परवरिश के लिए अलग अलग समय पर सवेतन दो साल तक सी सी एल का लाभ ले सकती है।