Malegaon Blast Verdict : मालेगांव ब्लास्ट का 17 साल बाद आया फैसला, प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी!

विशेष एनआईए अदालत ने आज मालेगांव 29 सितंबर 2008 में हुए विस्फोट मामले पर फैसला दिया!

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Malegaon Blast Verdict : मालेगांव ब्लास्ट का 17 साल बाद आया फैसला, प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी!

Mumbai : महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके के मामले में गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। यह धमाका मालेगांव के भिक्कू चौक पर हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 साल बाद आये फैसले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

मामले में अदालत 300 से अधिक गवाहों का परीक्षण किया। इस मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आरोपी हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। प्रज्ञा सिंह के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय (रिटायर्ड), अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को मामले में आरोपी बनाया गया है। सभी वर्तमान में जमानत पर हैं। आरोपियों की दलील है कि उन्हें इस मामले में जबरन फंसाया गया है।

मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पहले महाराष्ट्र एटीएस को दी गई थी।

जांच की अगुवाई खुद उस समय के एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे कर रहे थे, लेकिन मालेगांव बम विस्फोट की गुत्थी सुलझने से पहले ही करकरे 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। बाद में इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया।