Mandi License : प्रदेश में मंडी लाइसेंस अब 5 की जगह 30 साल के लिए बनेंगे!
Bhopal : मध्य प्रदेश के मंडी कारोबारियों के लिए सुकून वाली खबर है कि अब मंडी लाइसेंस की समय अवधि 30 साल रहेगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। वाणिज्य संव्यवहार लाइसेंस फीस में राहत देते हुए फीस भी 25 हजार रुपए से कम कर 5 हजार रुपए कर दी गई है।
मध्य प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन कर कृषि मंडियों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस फीस 5 हजार रुपए व आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित था। इसमें आवेदन शुल्क को 200 रुपए कर दिया है। लाइसेंस फीस यथावत रखी गई है। लाइसेंस की समय अवधि 30 साल कर दी है। वाणिज्य संव्यवहार के लिए बनने वाले लाइसेंस के लिए अब तक 25 हजार रुपए फीस थी, जिसे कम कर 5 हजार रुपए किया गया है।
गौरतलब है कि इस लाइसेंस पर कारोबारी मंडी नीलामी में उपज खरीदी नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी से व्यापारी खरीदी कर सकेंगे। प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला के आदेशानुसार अब कृषि मंडियों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में काफी सरलीकरण कर दिया गया है। अभी तक कारोबारियों को हर पांच साल में लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब 30 साल बाद नवीनीकरण करवाना होगा।
व्यापारी से व्यापारी के कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में भी राहत प्रदान की है। यह मांगें मध्य प्रदेश मंडी व्यापारी महासंघ द्वारा लंबे अरसे से की जा रही थी। महासंघ अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने इस सुविधा को व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया।