Mandsaur News – चेक अनादर मामले में एक वर्ष सश्रम कारावास व दो लाख 92 हजार प्रतिकार भुगतान के आदेश
मंदसौर से डॉ. घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मन्दसौर: चेक अनादर मामले में आरोपी मुख्तयार पिता अब्दुल रहमान सुसाडिया निवासी मुल्तानपुरा को एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो लाख 92 हजार प्रतिकार भुगतान के आदेश न्यायालय श्री विनोद अहिरवार न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी मन्दसौर ने दिए हैं।
आरोपी के विरुद्ध नितिन फरक्या के विधिक प्रतिनिधि शिवकुमार फरक्या आदि ने न्यायालय में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत इस आशय का अभियोग पत्र दायर किया कि आरोपी को 2 लाख रुपये परिवादी ने उधार दिए थे जिनको वापस करने के लिए आरोपी द्वारा परिवादी को 2 लाख का एक्सिस बैंक शाखा चेक दिया था जो अनादरित हो गया।
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उसके बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया।
परिवादी द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया जहां गवाहों के कथन के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
परिवादीगण की ओर से पैरवी अभिभाषक श्री महेश कुमार मोदी व राघवेन्द्र सिंह तोमर ने की।