Mandsaur News – सरपंच एवं परिजनों द्वारा एक ही दिन में दो ग्राम पंचायतों में मतदान करने एवं षड्यंत्र पूर्वक चुने सरपंच का चुनाव शून्य घोषित करने की याचिका

तहसीलदार समेत10 को आरोपी बनाया - 10 अगस्त को होगी सुनवाई

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PANCHAYAT ELECTION-01

मंदसौर से डॉ, घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर। जिले के मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत माल्याखेरखेड़ा के सरपंच चुनाव को चुनोती देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मन्दसौर श्री बिहारीसिंह के न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत हुई है।

याचिकाकर्ता और सरपंच चुनाव में पराजित घोषित अनुसिया पति किरणकुमार आंजना ने अपने अभिभाषक डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर के माध्यम से की प्रस्तुत याचिका में मतदाता सूची षड्यंत्र व जालसाजी पूर्वक बनाने व मतदान व मतगणना में भारी धांधली का आरोप लगाया है।

तहसीलदार सहित 10 विपक्षीगण को नोटिस जारी हुआ है। 10 अगस्त 2022 को होगी अगली सुनवाई। जिले के
नाहरगढ़ पुलिस थाने में भी लिखित नामजद शिकायत दर्ज़ कराई गई है।

मामले के बारे में प्राप्त जानकारी के मुताबिक हाल ही में सम्पन्न ग्राम पंचायत के चुनाव में कई जगह अनियमताओं के आरोप लगे है। कई जगह मतदाता सूचियों पर प्रश्न उठाये गए हैं तथा सरपंच चुनाव में मतदान व मतगणना में भी शिकायत हुई है।

इसी प्रकार के एक मामले में मात्र 47 मत से मन्दसौर तहसील की ग्राम माल्याखेरखेड़ा पंचायत से सरपंच चुनाव में पराजित रही अनुसिया पति किरणकुमार आंजना ने अपने अभिभाषक डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर के माध्यम से न्यायालय विहित प्राधिकारी ग्राम पंचायत निर्वाचन एवं अनुविभागीय अधिकारी मन्दसौर के समक्ष एक निर्वाचन याचिका धारा 122 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अंतर्गत प्रस्तुत कर कार्यवाही का आवेदन किया है।

इन्हें बनाया है विपक्षीगण

याचिका में विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए मतदाता सूची में षड़यंत्र व जालसाजी करने, मतदान व मतगणना कार्य प्रभावित कर अनैतिक रूप से चुनाव जीतने वाली कुसुम उर्फ कुशा बाई आंजना के साथ इस पूरे षड़यंत्र में शामिल 10 अन्य में उनके पति जसपालसिंह आंजना,ग्राम पंचायत माल्याखेरखेड़ा सचिव भेरूलाल मालवीय,आँगनवाड़ी कार्यकर्तागण पुष्पा प्रजापत, सुगन चौहान,पप्पू बाई के अलावा पीठासीन अधिकारी बूथ क्रमांक 132, पीठासीन अधिकारी बूथ क्रमांक 133, पीठासीन अधिकारी बूथ क्रमांक 134, पीठासीन अधिकारी बूथ क्रमांक 135 तथा रिटर्निंग ऑफीसर सह तहसीलदार मन्दसौर को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है।

चुनाव को शून्य घोषित करने हेतु यह तथ्य दिए गए है याचिका में-

याचिकाकर्ता ने अपने अभिभाषक डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर के माध्यम से जानकारी में बताया कि विपक्षी क्रमांक 01 लगायत 06 ने मिलकर जालसाजी व षड़यंत्र करके ग्राम पंचायत की पूरी मतदाता सूची से छेड़छाड़ करके स्थायी निवासियों के लगभग 60 से अधिक नाम सूची से अकारण हटा दिए।

वर्तमान निर्वाचित सरपंच के परिवार के नाम मतदाता सूची में दो व तीन जगह होने के साथ साथ पलवई ग्राम पंचायत में भी जुड़े हुए है।

वर्तमान निर्वाचित सरपंच के परिवार ने माल्याखेरखेड़ा व पलवई ग्राम पंचायत में दो दो जगह एक ही दिनमें मतदान किया।
मतदान व मतगणना में भारी अनियमितता की गई।

इसी प्रकार विपक्षीगण ने फर्जी मतदान करवाया सरपंच के प्रियजनों ने दो दो जगह मतदान किया।

विपक्षीगण ने मिलकर मतगणना में लगभग 200 मतपत्र जानबूझकर निरस्त करवा दिए जो लगभग 150 मत याचिकाकर्ता को मिलने थे उन्हें निरस्त कर दिया जिस कारण मात्र 47 मत से याचिकाकर्ता को हार का सामना करना पड़ा।

60 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से षड़यंत्र कर हटाये गए । जो सभी मत याचिकाकर्ता को मिलने थे।

मतदाता सूची में विपक्षीगण एक लगायत 06 ने जानबूझकर गंभीर त्रुटियां की जिस कारण पूरा चुनाव प्रभावित हुआ एवं याचिकाकर्ता अपना जीता हुआ चुनाव विपक्षीगण के षड़यंत्र से मात्र 47 मत से हार गई।

यह सहायता मांगी चुनाव शून्य घोषित किया जाय

याचिकाकर्ता ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर याचिका प्रस्तुत कर सहायता मांगी की मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियां जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए जाने के कारण व मतदान व मतगणना में गंभीर अनियमितता किये जाने के कारण ग्राम पंचायत माल्याखेरखेड़ा के चुनाव को शून्य घोषित किया जाए तथा जालसाजी व षड़यंत्र करने के लिए विपक्षीगण एक लगायत 10 के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।

मामले में जिले के पुलिस थाना नाहरगढ़ में भी लिखी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की गई है।