Mandsaur News – स्विमिंग पुल में क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोगः- सी.एम.ओ. के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका पेश

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Mandsaur News – स्विमिंग पुल में क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोगः- सी.एम.ओ. के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका पेश

 

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर-। नगरीय क्षेत्र एकमात्र सार्वजनिक तरणताल का निर्माण कर संचालन नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाता है । पिछले कुछ सालों में इसके रखरखाव में गिरावट देखी जारही है ।

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चालू ग्रीष्मकाल में बीते दिनों स्विमिंग पुल को नगरपालिका ने तैराकों के लिए चालू कर दिया है जिसमें नगर पालिका द्वारा स्विमिंगपुल के पानी में शुद्धता के लिए क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है जिससे त्वचा संबंधित बीमारियां होने का खतरा कई गुना अधिक रहता है। इसके साथ ही तरणताल के वॉश रुम में नलो की टोटिया टुटी हुई है जिससे गर्मी के समय में जहां पानी की अत्यधिक समस्या रहती है वही स्विमिंग पुल में व्यर्थ पानी बह रहा है और टाईल्स भी उखडी हुई है। इन समस्याओं को लेकर वर्ष 2019 में विनोद सालवी अधिवक्ता मंदसौर ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश महोदय मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष लोक उपयोगी सेवा लोक अदालत मंदसौर में एक दावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर के विरुद्ध प्रस्तुत किया था

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तथा इन समस्याओ को न्यायालय में बताया था जिस पर लोक अदालत मंदसौर द्वारा अधिवक्ता सालवी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर को आदेशित किया था कि वह आगामी भविष्य में स्विमिंग पुल में क्लोरीन गैस का निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपयोग कर पानी को स्वच्छ एवं साफ रखे तथा स्विमिंग पुल की मरम्मत हेतु कार्यवाही करे। उक्त समय में न्यायालय के आदेश के पालन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर द्वारा स्विमिंगपुल में मरम्मत करवाई गई थी और उक्त क्लोरिन गैस का उपयोग किया गया था लेकिन वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर द्वारा न्यायालय के प्रकरण कमांक 01/2019 आदेश दिनांक 31.08.2019 का उल्लंघन किया जाकर स्विमिंग में क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे स्विमिंग में तेराक व्यक्तियो बच्चों , महिलाओं को स्किन सम्बंधित समस्या होकर खुजली के लक्षण प्रतित हो रहे है।

स्वीमिंग पुल के ब्लीचिंग पावडर युक्त पानी से होरही समस्या की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सालवी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मंदसौर के विरुद्ध दिनांक 01 मई 2024 को मंदसौर कोर्ट में न्यायाधीश श्री विनोदकुमार अहिरवार के न्यायालय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर के विरुद्ध पुर्व में पारित न्यायालय आदेश दिनांक 31.08.2019 के अवमानना संबंधित याचिका प्रस्तुत की है जिस पर न्यायालय द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर को नोटिस जारी कर दिनांक 14.मई 2024 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया है।

अधिवक्ता श्री विनोद सालवी ने तरणताल परिसर में पड़े ब्लीचिंग पावडर के खाली बैग भी प्रदर्शित किये हैं ।