शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस समेत गृह विभाग की कई सेवाओं अब लोक सेवा केन्द्र से

713
राज्य शासन लोगो

भोपाल : प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, अस्थायी यात्रा लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस दिए जाने समेत गृह विभाग की शस्त्र लायसेंस से संबंधित अधिसूचित सेवाएं एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी गति से उपयोग करने संबंधी सेवा एमपी ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन प्रदाय की जाएंगी।

सभी आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त किए जाकर दर्ज कर सेवाएं प्रदाय की जाएंगी।

शासन द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया है कि गृह विभाग के अंतर्गत लाइसेंस अवधि होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस अवधि की समय-सीमा के बाद अवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना, डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करना पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात, स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र दर्ज किए जाने वाले आवेदन पत्र लोक सेवा केंद्र के माध्यम से लिए जाएंगे। इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी गति से उपयोग किए जाने की अनुमति, अस्थायी यात्रा लाइसेंस प्रदान किए जाने के आवेदन पत्र पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात, संस्था में हथियार के सेवक, सेवकों की नियुक्ति पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद की सेवा शामिल है।

साथ ही लाइसेंस धारी संस्थाओं के हथियार के सेवक, सेवकों का नाम जोड़ना / हटाना पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात, मृत्यु के बाद हथियारों की बिक्री / स्थानान्तरण की अनुमति पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद जिला दण्डाधिकारी के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत एवं मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण एवं लाइसेंस का निरस्तीकरण आदि आवेदन लेना भी शामिल है।

इन सभी सेवाओं के परिपत्रों में प्रत्येक सेवा का निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदन करने की स्थिति में चालान की प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। लोक सेवा केन्द्रों पर निर्धारित शुल्क नगद जमा होगा।