Maps Can be Approved : अहिल्या पथ में शामिल गांव की अतिरिक्त भूमि पर अब नक्शे मंजूर हो सकेंगे!  

आईडीए ने संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को इस आशय का पत्र भेजा! 

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Maps Can be Approved : अहिल्या पथ में शामिल गांव की अतिरिक्त भूमि पर अब नक्शे मंजूर हो सकेंगे!

Indore : इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की अहिल्या पथ योजना में शामिल गांव की अतिरिक्त भूमि पर अब नक्शे मंजूर हो सकेंगे। इसके लिए प्राधिकरण के द्वारा संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) को पत्र भेज दिया गया है। इससे पहले नक्शों की मंजूरी पर रोक लगी थी।

प्राधिकरण द्वारा अहिल्या पथ योजना के अंतर्गत 15 किमी लंबे एवं 75 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। यह मार्ग एरोड्रम रोड को उज्जैन रोड से जोडेगा । अहिल्या पथ के क्रियान्वयन के लिए मार्ग के आसपास प्राधिकरण द्वारा 5 योजनाएं प्रस्तावित की गई है। जिसमे एपी1, एपी2, एपी3, एपी4 एवं एपी5 प्रस्तावित की गई है। एपी1 में नैनोद, रिंजलाय, जंबूर्डी हप्सी ग्राम शामिल है, इसमे मार्ग का 2.90 किमी का हिस्सा शामिल है। एपी2 में ग्राम बूढ़ानिया, बड़ा बांगडदा, जंबूर्डी हप्सी एवं पालाखेड़ी ग्राम शामिल हैं। इसमें मार्ग का 3.42 किमी का हिस्सा शामिल है।

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एपी3 में पालाखेड़ी, बूढ़ानिया, बड़ा बांगडदा ग्राम है, जिसमें मार्ग का 2.48 किमी का हिस्सा शामिल है। एपी4 में पालाखेड़ी, लिम्बोदा गारी तथा बड़ा बांगडदा ग्राम सम्मिलित है, जिसमे मार्ग का 2.94 किमी का हिस्सा शामिल है। एपी5 में भौंरासला, लिम्बोदा गारी, रेवती एवं बरदरी ग्राम शामिल है, जिसमे मार्ग का 3.28 किमी हिस्सा शामिल है।

इस प्रकार इस पूरे मार्ग के निर्माण के लिए 1170.90 हेक्टेयर जमीन पर ही योजना प्रस्तावित की गई है। प्राधिकरण के द्वारा जब इस मार्ग की योजना बनाई जा रही थी, उस समय पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को प्रस्ताव भेज कर इस मार्ग से प्रभावित होने वाले सभी ग्राम में नए नक्शे मंजूर करने की प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया गया था। इस आग्रह के परिणाम स्वरूप इस योजना में शामिल सभी गांव में नक्शे की मंजूरी पूरी तरह से बंद हो गई थी।

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अब प्राधिकारी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को योजना में सम्मिलित भूमि के अतिरिक्त आस पास की भूमि पर अभिन्यास स्वीकृत करने में प्राधिकरण की अनापत्ति प्रदर्शित करते हुए एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र से योजना से लगी हुई भूमि के अभिन्यास भू-धारक स्वीकृत करा सकेंगे।