MCMC Team की सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
Ratlam : विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। इसे लेकर कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ उकसाने वाली पोस्ट नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो चित्र, संदेश इत्यादि प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है, आपत्तिजनक पोस्ट मिलने पर कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रतलाम जिले में सोशल मीडिया पर जिला एमसीएमसी दल द्वारा सख्ती से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म को 24 घंटे वाच किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के विरुद्ध धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्ट न करें, तथ्यों, चित्रों, आडियो, वीडियो को तोड़-मरोड़कर पोस्ट न करें, जिससे सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत विद्वेष उत्पन्न होने की आशंका हो, ऐसा किए जाने पर आईटी एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जिला एमसीएमसी दल द्वारा प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी पेड न्यूज पर सख्त निगाह रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की पेड न्यूज पाए जाने पर उम्मीदवार का खर्च बुक किया जाएगा, आयोग को जानकारी भेजी जाएगी। पेड न्यूज एक निर्वाचन अपराध भी है।
सभाओं, रैलियों, जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क के दौरान किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणियों अथवा व्यक्तिगत आरोपों से बचें। बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन अथवा वाहनों के माध्यम से प्रचार न करें। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। सभी विधानसभा क्षेत्रों की पर्याप्त, निगरानी किए जाने एवं अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखने निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपील की है।